यदि आपकी आरटीआई का जवाब PIO ने 30 दिन में नहीं दिया, या नकार दिया, या अधूरा दिया — RTI Act 2005 आपको दो स्तर का उपचार देता है: पहली अपील (धारा 19(1)) PIO आदेश से 30 दिन के भीतर वरिष्ठ अधिकारी को, और दूसरी अपील (धारा 19(3)) FAA आदेश से 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को। PIO पर ₹250/दिन, अधिकतम ₹25,000 का दंड (धारा 20(1))। आवेदक को हर्जाना (धारा 19(8)(b))। यह गाइड हिंदी में पूरा प्रक्रिया + टेम्पलेट देता है।
TL;DR:
FAA = PIO से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी, उसी सरकारी प्राधिकरण में। आमतौर पर संयुक्त सचिव/निदेशक/विभागाध्यक्ष। PIO के जवाब में या विभाग की वेबसाइट पर FAA का नाम होना चाहिए। नहीं हो तो उसे माँगने के लिए अलग RTI दर्ज करें।
सेवा में,
प्रथम अपील प्राधिकरण,
[पदनाम जैसे संयुक्त सचिव],
[विभाग का नाम व पता].
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के
अन्तर्गत प्रथम अपील — RTI ARN [नंबर] पर
महोदय/महोदया,
यह प्रथम अपील PIO के [जवाब / जवाब न देने] के विरुद्ध दायर की
जाती है, जो दिनांक [तारीख] की मेरी RTI अर्ज़ी (ARN: [नंबर]) पर है।
अपील के आधार:
1. PIO ने धारा 7(1) में निर्धारित 30 दिन की समय-सीमा में जवाब
नहीं दिया। धारा 7(2) के अंतर्गत यह "deemed refusal" है, जो
धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील का स्वतंत्र आधार है।
संदर्भ: Bhagat Singh v. CIC (Delhi HC 2007)।
2. [यदि लागू: दूसरा/तीसरा आधार]
प्रार्थना:
(क) PIO को निर्देश दें कि वे मेरी अर्ज़ी की पूरी जानकारी निःशुल्क
प्रदान करें (30-दिन समाप्ति के बाद कोई शुल्क नहीं — Anjali
Bhardwaj नियम)।
(ख) PIO के विरुद्ध धारा 20(1) के अन्तर्गत दंड कार्यवाही — ₹250/दिन
अधिकतम ₹25,000 — के लिए कार्यवाही प्रारंभ करें।
(ग) धारा 19(8)(b) के अन्तर्गत मुझे हुई हानि के लिए हर्जाना दें।
(घ) न्यायोचित अन्य आदेश पारित करें।
संलग्न:
1. मूल RTI अर्ज़ी की प्रति (ARN के साथ)।
2. PIO के जवाब/अनुपलब्धता का प्रमाण।
भवदीय,
[नाम]
[पता, मोबाइल, ईमेल]
दिनांक: [आज]
यदि FAA ने 30 दिन (या 45 दिन विस्तार के साथ) में निर्णय नहीं दिया, या निर्णय आपके विरुद्ध दिया — आपके पास 90 दिन हैं केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) — केंद्र सरकार के मामलों में — या राज्य सूचना आयोग (SIC) — राज्य सरकार के मामलों में — को दूसरी अपील दायर करने के लिए।
केंद्रीय सूचना आयोग का पता: August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066। ऑनलाइन: cic.gov.in।
CIC में 26,000+ दूसरी अपीलें लंबित हैं (Q4 FY 2024-25)। सुनवाई की प्रतीक्षा 12-18 महीने। समय-संवेदी मामलों में समानांतर रिट याचिका करें।
अंतिम समीक्षा: 23 अप्रैल 2026.